हिम स्वावलम्बन योजना (प्रथम)
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आवेदन पत्र
(परिवहन श्रेत्र)
आवेदन पत्र
(परिवहन के अतिरिक्त अन्य श्रेत्र) |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति व अनुसूचित
जनजाति वर्ग के महत्वकांक्षी युवाओं को मु.50,000/-रू. से अधिक परियोजना लागत के ऋण, सस्ते ब्याज पर उपलब्ध करवाये जाते है । यह
वित्तीय सहायता, टैक्सी वाहन, मिनी बस, ट्रक, ट्रेक्टर होटल, ढाबा, लघु व्यवसाय आदि के लिये दी जाती है ।
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योजना की मुख्य विशेषतायें
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- योजना का शुभारम्भ : वर्ष 1992-93
- योजना :
- अधिकतम ऋण सीमा मु. 50,000/- के ऊपर व : मु. 30 लाख रू. तक
- ब्याज दर
- 5 लाख रू. तक के ऋण पर 6 प्रतिशत
- 5 लाख रू. से अधिक के ऋण पर 8 प्रतिशत
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वित्तीय स्त्रोत: |
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शीर्ष निगम द्वारा सावधि ऋण- परियोजना लागत का 85%
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राज्य निगम द्वारा सीमांत धन ऋण - परियोजना का 10%
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लाभार्थी का अंशदान- परियोजना लागत का अधिकतम 5% तक
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पात्रता : |
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आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो।
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आवेदक के परिवार की वार्षिक आय :-
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ग्रामीण क्षेत्र : मु. 3,00,000/- रू. से अधिक नहीं।
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शहरी क्षेत्र : मु. 3,00,000/- रू. से अधिक नहीं।
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आवेदक के पास वाहन के मामले में वैध ड्राईविंग लाईसैस हो।
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वह किसी बैंक या अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
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प्रक्रिया:
आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज के साथ जिला प्रबन्धक कार्यालय में आवेदन कर सकता
है : |
- आय प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
- हिमाचली व आयु प्रमाण पत्र।
- परिवहन योजना के मामले में सम्बन्धित वाहन को चलाने का वैध लाईसैस तथा परिवहन विभाग से अनुमति पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र तथा ऋण सुरक्षा सम्बन्धी दस्तावेज।
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