हिम स्वावलम्बन योजना (द्वितीय)
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आवेदन पत्र
(परिवहन श्रेत्र)
आवेदन पत्र
(परिवहन के अतिरिक्त अन्य श्रेत्र) |
इस योजना के अन्तर्गत केवल निगम के पूर्व लाभार्थी ही ऋण के पात्र होगें जिन्होंने शीर्ष निगमों की परियोजनाओं के अन्तर्गत पहले ऋण लिया
हो और उसे समय अनुसार चुकता कर दिया हो अर्थात् लाभार्थी ने 80 प्रतिशत किश्ते समय पर दी हो और सारा ऋण 6 वर्ष के अन्दर वापिस
कर दिया हो। |
योजना की मुख्य विशेषतायें
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अधिकतम सीमा
मु. 5.00 लाख रू
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ब्याज दर 10 प्रतिशत, परन्तु समय पर अदायगी करने की सूरत में 2 प्रतिशत की छूट ।
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वित्तीय स्त्रोत: |
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निगम द्वारा सावधि ऋण
- 95 प्रतिशत
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लाभार्थी का अंशदान
- 5 प्रतिशत
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पात्रता : |
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आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो।
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आवेदक के परिवार की वार्षिक आय :-
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ग्रामीण क्षेत्र : मु. 40,000/- रू. से अधिक नहीं।
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शहरी क्षेत्र : मु. 55,000/- रू. से अधिक नहीं।
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आवेदक के पास वाहन के मामले में वैध ड्राईविंग लाईसैस हो।
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वह किसी बैंक या अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
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प्रक्रिया:
आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज के साथ जिला प्रबन्धक कार्यालय में आवेदन कर सकता
है: |
- आय प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
- हिमाचली व आयु प्रमाण पत्र।
- परिवहन योजना के मामले में सम्बन्धित वाहन को चलाने का वैध लाईसैस तथा परिवहन विभाग से अनुमति पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र तथा ऋण सुरक्षा सम्बन्धी दस्तावेज।
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