इस परियोजना के अधीन, निगम, स्थानीय स्वायतशासी निकायों जैसे नगर परिषद,नगर ग्राम
पंचायत आदि को दुकान और शैडस बनाने के लिए इस शर्त पर ऋण देता है कि इस से बनाई गई
दुकानें केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को सस्ते किराये पर
व्यवसाय चलाने के लिए उपलब्ध करवाई जायेगी। |
योजना की मुख्य विशेषतायें : |
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योजना का शुभारम्भ : वर्ष 1988-89
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योजना :
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अधिकतम ऋण सीमा : मु.50,000/- रू. जन जातीय क्षेत्र व दुर्गम क्षेत्रों मे विशेष
परिस्थितियों में मु.60,000/- रू. तक।
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ब्याज दर : 4 प्रतिशत।
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वित्तीय स्त्रोत :
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास
निगम।
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अभीष्ट दस्तावेज :
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सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित दुकानों का नक्शा।
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अनुमानित लागत।
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भूमि का ततीमा।
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कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव एवं ऋण इकरारनामा।
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प्रक्रिया : |
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समिति निर्धारित आवेदन पत्र पर सभी दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित जिला प्रबन्धक के
कार्यालय में आवेदन करेगी।
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निर्मित दुकानों का आबंटन सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा
कमेटी के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पात्र परिवारों को किया
जाएगा।
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