राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की लघु ऋण
की मांग की पूर्ति/छोटा रोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत या समूह के सदस्य को मु.50,000/-रूपये तक की ऋण सहायता प्रदान की
जाती है। जिसमें निगम द्वारा मु.10,000/-रूपये तक पूंजी अनुदान भी दिया जाता है। यह ऋण सीधे निगम द्वारा दिया जाता है।
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योजना की विशेषतायें |
1. अधिकतम ऋण सीमा |
मु. 50,000/- रूपये
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2. ब्याज दर |
4 प्रतिशत
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3. बसूली अवधि |
3 वर्ष
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वित्तीय स्त्रोत |
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लाभार्थी का अंशदान
- शून्य
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राष्ट्रीय निगम सावधि ऋण
- मु.40,000/- रूपये
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पूंजी अनुदान - मु.10,000/- रूपये
(कुल मु.50,000/- रूपये)
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पात्रता |
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आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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वह हिमाचल प्रदेश की किसी अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित हो।
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आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा :-
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ग्रामीण क्षेत्र : मु. 35,000/- रू. से अधिक नहीं।
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शहरी क्षेत्र : मु.35,000/- रू. से अधिक नहीं ।
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आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
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आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
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प्रक्रिया |
आवेदक निगम के जिला प्रबन्धक को निधरित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा :-
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अनुसूचित जाति एवं हिमाचल प्रमाण पत्र।
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आवेदक के पास पास पोर्ट साईज के दो फोटो बैको का अनादेय प्रमाण पत्र तथा पूँजी अनुदान प्रमाण पत्र
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साधारण जमानतनामा व इकरारनामा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है ।
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