हि.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, प्रदेश में मैला ढोने से
मुक्त हुए सफाई कर्मचारियो के लिए बेहतर व्यवसाय अपनाने में व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा
वित्तीय सहायता देता है।
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योजना की मुख्य विशेषतायें
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- योजना का शुभारम्भ : वर्ष 1992-93
- योजना : इस योजना के निम्नलिखित दो पहलू हैं :-
- प्रशिक्षण: प्रत्येक ऐसे सफाई कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को जिसकी आयु
15 से 50 वर्ष के बीच में है, उसकी शैक्षणिक योग्यता व कार्यक्षमता को देखते हुए
व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलवाया जाता है जिसमें प्रशिक्षण के दौरान 750/- प्रतिमास की
दर से बजीफा दिया जाता है।
- पुर्नवास: प्रशिक्षण के बाद या जिन सदस्यों को प्रशिक्षण की जरूरत न हो, को
अपनाये जाने वाले रोजगार के अनुसार मु. 50,000/-रू. तक वित्तीय सहायता बैकों के
माध्यम से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाती है । इस आर्थिक सहायता में निगम
द्वारा कुल परियोजना लागत का आधा भाग अधिकतम मु.10,000/- रू. की दर से प्रति
लाभार्थी को पूँजी अनुदान भी दिया जाता है व कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक
सीमांत धन ऋण प्रदान किया जाता है।
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