राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की लघु ऋण की मांग की पूर्ति / छोटा रोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत को मु.50,000/- रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें निगम द्वारा मु.10,000/-रुपये तक पूंजी अनुदान भी दिया जाता है। यह ऋण सीधे निगम द्वारा दिया जाता है।
योजना की विशेषतायें
1. अधिकतम ऋण सीमा - मु.50,000/-रुपये
2. ब्याज दर - 4 प्रतिशत
3. बसूली अवधि - 3 वर्ष
वित्तीय स्त्रोत
1. लाभार्थी का अंशदान -शून्य
2. राष्ट्रीय निगम सावधि ऋण- मु.40,000/- रुपये
3. पूंजी अनुदान - मु.10,000/-रुपये
कुल मु.50,000/- रुपये
पात्रता
(i) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
(ii) वह सफाई कर्मचारी का कार्य करता हो इसके लिय लाभार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी यां कैन्टोनमैंन्ट के सक्षम अधिकारी यां पंचायत प्रधान, नगर निगम या नगरपालिका के सदस्य या रेलवे अधिकारी से सफाई कर्मचारी का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
(iv) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(v) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो ।
प्रक्रिया
आवेदक निगम के जिला प्रबन्धक को निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा :--
1. सफाई कर्मचारी एवं हिमाचल प्रमाण पत्र ।
2. आवेदक के पास पास पोर्ट साईज के दो फोटो बैको का अनादेय प्रमाण पत्र पूँजी अनुदान
प्रमाण पत्र तथा आय़ प्रमाण पत्र ।
3. साधारण जमानतनामा व इकरारनामा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है । |