राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की लघु ऋण की मांग की पूर्ति / छोटा रोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत को मु.50,000/- रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें निगम द्वारा मु.10,000/-रुपये तक पूंजी अनुदान भी दिया जाता है। यह ऋण लाभार्थी को सीधे निगम द्वारा दिया जाता है।
योजना की विशेषतायें
1. अधिकतम ऋण सीमा - मु.50,000/-रुपये
2. ब्याज दर - 6 प्रतिशत
3. बसूली अवधि - 5 वर्ष
वित्तीय स्रोत
- लाभार्थी का अंशदान -शून्य
- राष्ट्रीय निगम सावधि ऋण- मु.40,000/- रुपये
- पूंजी अनुदान मु.10,000/- रुपये
कुल मु.50,000/- रुपये
पात्रता
(I) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
(II) वह हिमाचल प्रदेश की किसी अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित हो ।
(III) आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा :-
(i ) ग्रामीण क्षेत्र : मु. 35,000/- रू. से अधिक नहीं ।
( ii ) शहरी क्षेत्र : मु. 35,000/- रू. से अधिक नहीं ।
(iv ) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(v) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दषी न हो ।
प्रक्रिया
आवेदक निगम के जिला प्रबन्धक को निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा :--
1. अनुसूचित जाति एवं हिमाचल प्रमाण पत्र ।
- आवेदक के पास पास पोर्ट साईज के दो फोटो बैको का अनादेय प्रमाण पत्र तथा पूँजी अनुदान प्रमाण पत्र
- साधारण जमानतनामा व इकरारनामा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनाहोता है ।
- आय प्रमाण पत्र।
|