लघु बचत निदेशालय

हिमाचल प्रदेश

अभिकर्ता कैसे बने


  क्रमांक एजेंसी महिला/पुरुष अभिकर्ता कौन नहीं बन सकता नियुक्ति अधिकारी अवधि
  1. महिला प्रधान
क्षेत्रीय बचत
योजना
अभिकर्ता
10वीं पास बेरोजगार
महिला आयु सीमा 18 से
45 के बीच
1. सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी,
2. डाक विभाग व राष्ट्रीय बचत विभाग
कर्मचारी से संबंधित
नजदीकी रिश्तेदार
1. सम्बंधित उपायुक्त
2. अतिरिक्त उपायुक्त
तीन वर्ष
तत्पश्चात नवीनीकरण
प्रत्येक 3 वर्ष के लिए
  2. स्टैण्डराईजड(Standardised) एजेंसी सिस्टम
(एस.स.एस)
10वीं पास बेरोजगार
महिला/पुरुष दोनों
आयु सीमा 18 से
45 के बीच
यथोपरि 1. सम्बंधित उपायुक्त
2. अतिरिक्त उपायुक्त/
अतिरिक्त जिला दण्डधिकारी
3. उप मण्डल अधिकारी (ना.)
4. खंड विकास अधिकारी
5. तहसीलदार
यथोपरि

महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना अभिकर्ता को डाकघर में 5 वर्षीय आवर्ती जमाखता में लोगों का पैसा जमा करवाने पर 4% कमीशन मिलता है। स्टैण्डराईजड(Standardised) एजेंसी सिस्टम(एस.स.एस) के अभिकर्ता डाकघर में सावधि जमाखाता, मासिक आय योजना खाता, किसान विकास पत्र तथा राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेशकों की राशि जमा करवा सकते हैं। इन अभिकर्ताओं को 1/2% (आधा %) कमीशन मिलता है। कमीशन डाकघर द्वारा अभिकर्ता के सेविंग बैंक खाते में ही राशि जमा करवाने के साथ ही जमा कर दिया जाता है।


  Form SAS-1 Application for appointment as authorized agent
प्राधिकृत एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र
  Form ASLAAS-1 Application for an individual for appointment as an authorized agent
प्राधिकृत एजेंट महिला प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र
  Form Agreement
करार