अध्ययन ऋण का उपहार, करें आपके सपनों को साकार

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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम के सौजन्य से शिक्षा ऋण.

आवेदन पत्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुसूचित जाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्र जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक व तकनीकी उच्च शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते है उनके लिए, शिक्षा ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सके।
योजना की मुख्य विशेषतायें

  1. योजना का शुभारम्भ :    वर्ष 2010-11
  2. योजना :- --   शिक्षा ऋण योजना

(i )      मैट्रिक स्तर से ऊपर व्यवसायिक एक तकनीकी विषयों में मान्यता: प्राप्त शिक्षा संस्थानों में      अध्ययनरत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना ।
(ii)             वार्षिक आय सीमा मु0 3,00,000/- रुपये ग्रामीण क्षेत्रो  तथा मु0 3,00,000 /- रुपये से कम शहरी  क्षेत्रो मे।

    1. अधिकतम  ऋण सीमा पांच वर्ष के लिए अध्ययन के लिए मु. 7,50 लाख रुपये तक ।

      (iv)    ब्याज दरः   5 प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज दर   छात्रों के लिए  तथा 4 प्रतिशत वार्षिक  ब्याज        दर छात्राओ के लिए ।

3.     अनुमोदित कोर्सः-    इजीनिरिंग, मैडिकल, डैन्टल,मैनेजमैंट, आई.टी,होटल मैनेजमैंट, आकीटैकचर ,वायोटैक्नौजी, लां जरनालीजम, सी0ए0, आई0सी0, डब्लयू0ए0, सी0एस0,ए0एम0, आई0ई0, एफ0आई0ए0, आई0ई0टी0ई0, एम0फील, पी0एच0डीआदि 1

वित्तीय स्त्रोतः
       राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एव. विकास निगम के सौजन्य से 1

पात्रता

  1.   आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता हो व हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो ।
  2. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो मे मु0 81,000 /- रुपये तथा शहरी क्षेत्रो मे 1,03,000 /- रुपये से कम हो 1
  3. मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र / छात्रा हो ।
  4. वित्तीय संस्थाओं का ऋण दोषी न हो।

प्रक्रिया
निर्धारित प्रपत्र पर जिला प्रबन्धक को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन किया जा सकता हैः—

  1. पासपोर्ट साईज दो फोटो।
  2. आय प्रमाण पत्र।
  3. अनुसूचित जाति/ व हिमाचली प्रमाण पत्र।
  4. ऋण इकरारनामा।
  5. जमानतनामा।
Last Reviewed/Updated on : 09-Nov-2021

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