कम ब्याज पर अधिक ऋण, हिम्मत न हो कभी भी क्षीण

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हिमस्वावलम्बन योजना

हिम स्वावलम्बन योजना (द्वितीय)

हिम स्वावलम्बन योजना (प्रथम)

आवेदन पत्र (परिवहन श्रेत्र)
आवेदन पत्र (परिवहन के अतिरिक्त अन्य श्रेत्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के महत्वकांक्षी युवाओं को मु.50,000/-रू. से अधिक परियोजना लागत के ऋण, सस्ते ब्याज पर उपलब्ध करवाये जाते है । यह वित्तीय सहायता, टैक्सी वाहन, मिनी बस, ट्रक, ट्रेक्टर होटल, ढाबा, लघु व्यवसाय आदि के लिये दी जाती है ।

योजना की मुख्य विशेषतायें :
  1. योजना का शुभारम्भ : वर्ष 1992-93
  2. योजना :
  1. अधिकतम ऋण सीमा मु. 50,000/- के ऊपर व : मु. 30 लाख रू. तक
  2. ब्याज दर
  • 5 लाख रू. तक के ऋण पर 6 प्रतिशत
  • 5 लाख रू. से अधिक के ऋण पर 8 प्रतिशत
वित्तीय स्त्रोत:
  1. शीर्ष निगम द्वारा सावधि ऋण- परियोजना लागत का 85%
  2. राज्य निगम द्वारा सीमांत धन ऋण - परियोजना का 10%
  3. लाभार्थी का अंशदान- परियोजना लागत का अधिकतम 5% तक
पात्रता :
  1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  2. वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो।
  3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय :-
    1. ग्रामीण क्षेत्र : मु. 3,00,000/- रू. से अधिक नहीं।
    2. शहरी क्षेत्र : मु. 3,00,000/- रू. से अधिक नहीं।
  4. आवेदक के पास वाहन के मामले में वैध ड्राईविंग लाईसैस हो।
  5. वह किसी बैंक या अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
प्रक्रिया: आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज के साथ जिला प्रबन्धक कार्यालय में आवेदन कर सकता है :
  1. आय प्रमाण पत्र।
  2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
  3. हिमाचली व आयु प्रमाण पत्र।
  4. परिवहन योजना के मामले में सम्बन्धित वाहन को चलाने का वैध लाईसैस तथा परिवहन विभाग से अनुमति पत्र।
  5. अनुभव प्रमाण पत्र तथा ऋण सुरक्षा सम्बन्धी दस्तावेज।

हमारी योजनायें

स्वरोजगार
अम्बेदकर लघु ऋण
हस्त शिल्प विकास
शिक्षा ऋण
लघु विक्रय केन्द्र
व्यवसायिक प्रशिक्षण
अस्वच्छ कार्यों में संलिप्त परिवारों एवं उनके आश्रितों की विमुक्ति एवं पुर्नवास
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम