मैला ढोने की प्रथा का करो त्याग, ऋण लो हम से शुरू करो नया रोजगार

मुख्य पृष्ठ

अस्वच्छ कार्यों में संलिप्त परिवारों एवं उनके आश्रितों की विमुक्ति एवं पुर्नवास

आवेदन पत्र(प्रशिक्षण)
आवेदन पत्र(ऋण)

हि.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, प्रदेश में मैला ढोने से मुक्त हुए सफाई कर्मचारियो के लिए बेहतर व्यवसाय अपनाने में व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता देता है।

योजना की मुख्य विशेषतायें :
  1. योजना का शुभारम्भ : वर्ष 1992-93
  2. योजना : इस योजना के निम्नलिखित दो पहलू हैं :-
    1. प्रशिक्षण: प्रत्येक ऐसे सफाई कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को जिसकी आयु 15 से 50 वर्ष के बीच में है, उसकी शैक्षणिक योग्यता व कार्यक्षमता को देखते हुए व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलवाया जाता है जिसमें प्रशिक्षण के दौरान 750/- प्रतिमास की दर से बजीफा दिया जाता है।
    2. पुर्नवास: प्रशिक्षण के बाद या जिन सदस्यों को प्रशिक्षण की जरूरत न हो, को अपनाये जाने वाले रोजगार के अनुसार मु. 50,000/-रू. तक वित्तीय सहायता बैकों के माध्यम से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाती है । इस आर्थिक सहायता में निगम द्वारा कुल परियोजना लागत का आधा भाग अधिकतम मु.10,000/- रू. की दर से प्रति लाभार्थी को पूँजी अनुदान भी दिया जाता है व कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक सीमांत धन ऋण प्रदान किया जाता है।

हमारी योजनायें

स्वरोजगार
अम्बेदकर लघु ऋण
हिम स्वावलम्बन
हस्त शिल्प विकास
शिक्षा ऋण
लघु विक्रय केन्द्र
व्यवसायिक प्रशिक्षण
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम