जीवन अपना खुशहाल बनायें, व्यवसाय धन्धे के लिए धन हम से पायें - Jeevan Apna Khushhal Banayen, Vayevsaye Dhande ke Liye Dhan Hum Se Payen

मुख्य पृष्ठ

स्वरोजगार योजना

आवेदन पत्र

निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के निर्धन परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें स्वरोजगार योजना प्रमुख है। इस योजना के अधीन निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के निर्धन परिवारों को मु. 50,000/-रू. तक की परियोजनायें चलाने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह ऋण गरीबी की रेखा से नीचे तथा गरीबी की रेखा से दुगनी आय सीमा तक के व्यक्तियों को ही दिलवाया जाता है। इस योजना को दो भागों में बाटा गया है :-
(1)      स्वरोजगार योजना (प्रथम)
(2)      स्वरोजगार योजना (द्वितीय)

1. स्वरोजगार योजना (प्रथम)
  1. निगम, गरीबी की रेखा के अधीन चयनित परिवारो को बैंक ऋण के अतिरिक्त कुल लागत का अधिकतम मु. 10.000/-रू. प्रति परिवार पूँजी अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाता है ।

  2. पूँजी अनुदान के अतिरिक्त निगम ऐसे लाभार्थियों को ब्याज अनुदान भी प्रदान करता है ताकि उन्हें बैंक ऋण पर 4 प्रतिशत से अधिक दर से ब्याज न देना पड़े । यह सुविधा केवल ऋण की वसूली में चूक न करने वाले लाभार्थियों को ही प्राप्त होती है ।

  3. पात्रता :

    1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
    2. वह हि.प्र. की किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति वर्ग से सम्बन्धित हो ।
    3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा :---
      1. ग्रामीण क्षेत्र : मु. 35,000/- रू. से अधिक नहीं ।
      2. शहरी  क्षेत्र : मु.35,000/- रू. से अधिक नहीं ।
    4. आयु 18 से कम न हो ।
    5. आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।

2. स्वरोजगार योजना (द्वितीय)

  1. इस योजना के अधीन ऋण सुविधा हिमाचल प्रदेश के उन्ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है जो गरीबी की रेखा से दुगनी आय सीमा से नीचे रह रहे हो तथा आय को छोडकर अन्य सभी उपरोक्त पात्रता रखते हो ।

  2. इस योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान सुविधा ही प्रदान की जाती है ताकि लाभार्थी को सीमांत धन ऋण तथा बैंक ऋण पर 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज न देना पड़े। इस योजना के अधीन पूंजी अनुदान सुविधा नही दी जाती है। ब्याज अनुदान केवल उन्ही लाभार्थियों को प्राप्त होता है। जो ऋण की अदायगी में चूक न करते हो।

  3. प्रक्रिया : ऋण आवेदक निगम के जिला प्रबन्धक को निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा।

    1. आवेदक के पास पोर्ट साईज दो फोटो।
    2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व हिमाचली प्रमाण पत्र।
    3. बैंक से अनादेय प्रमाण पत्र तथा पूंजी अनुदान प्राप्ति प्रमाण पत्र।

हमारी योजनायें

अम्बेदकर लघु ऋण
हिम स्वावलम्बन
हस्त शिल्प विकास
शिक्षा ऋण
लघु विक्रय केन्द्र
व्यवसायिक प्रशिक्षण
अस्वच्छ कार्यों में संलिप्त परिवारों एवं उनके आश्रितों की विमुक्ति एवं पुर्नवास
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम