जीवन अपना खुशहाल बनायें, व्यवसाय धन्धे के लिए धन हम से पायें - Jeevan Apna Khushhal Banayen, Vayevsaye Dhande ke Liye Dhan Hum Se Payen

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    लघु ऋण योजना/लघु व्यवसाय योजना (एन0एस0एफ0डी0सी)

आवेदन पत्र

  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की लघु ऋण की मांग की पूर्ति / छोटा रोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत को मु.50,000/- रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें निगम द्वारा मु.10,000/-रुपये तक पूंजी अनुदान भी दिया जाता है। यह ऋण लाभार्थी को सीधे निगम द्वारा दिया जाता है।

योजना की विशेषतायें

       1.     अधिकतम ऋण सीमा - मु.50,000/-रुपये
       2.     ब्याज दर           - 6 प्रतिशत
       3.     बसूली अवधि      - 5 वर्ष
वित्तीय स्रोत

  1. लाभार्थी का अंशदान      -शून्य
  2. राष्ट्रीय निगम सावधि ऋण- मु.40,000/- रुपये
  3. पूंजी अनुदान           मु.10,000/- रुपये

    कुल मु.50,000/- रुपये

पात्रता
(I)           आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
(II)          वह हिमाचल प्रदेश की किसी अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित हो ।
(III)         आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा :-

 

(i )    ग्रामीण क्षेत्र :   मु. 35,000/- रू. से अधिक नहीं ।
( ii )  शहरी क्षेत्र :    मु.  35,000/- रू. से अधिक नहीं ।

(iv  )     आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(v)        आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दषी न हो ।

प्रक्रिया
आवेदक निगम के जिला प्रबन्धक को निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा :--

1.      अनुसूचित जाति एवं हिमाचल प्रमाण पत्र ।

    • आवेदक के पास पास पोर्ट साईज के दो फोटो बैको का अनादेय प्रमाण पत्र तथा पूँजी अनुदान प्रमाण पत्र
    • साधारण जमानतनामा व इकरारनामा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनाहोता है ।
    • आय प्रमाण पत्र।
Last Reviewed/Updated on : 09-Nov-21

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